NGT ने बंगाल सरकार पर लगाया 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली ,08 मई  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कथित तौर पर ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन नहीं करने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य पर 3,500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने कहा, दो मदों (ठोस और तरल अपशिष्ट) के तहत मुआवजे की अंतिम राशि 3,500 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दो महीने के भीतर एक अलग रिंग-फेन्ड खाते में जमा किया जा सकता है, जिसे निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि योजना और निष्पादन के लिए उपयुक्त तंत्र के अनुसार अनुपचारित सीवेज और ठोस अपशिष्ट उपचार / प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्वहन को रोकने सहित बहाली के उपाय तीन महीने के भीतर किए जाने चाहिए।आदेश में कहा गया है कि यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी पर विचार करना पड़ सकता है। अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होगी।

ग्रीन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान को दूर करने के लिए एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत मुआवजा आवश्यक हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए इस ट्रिब्यूनल को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंडों के प्रवर्तन की निगरानी करने की आवश्यकता है।अपशिष्ट प्रबंधन के विषय पर पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन प्राथमिकता पर उच्च होना चाहिए।

आदेश में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल को ठोस और तरल कचरे के उपचार के लिए अपर्याप्त कदमों के अभाव में गंभीर उपेक्षा और पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आए हैं।आदेश में कहा गया है, हमारा मानना है कि लंबे समय से ट्रिब्यूनल द्वारा मुद्दों की पहचान और निगरानी की गई है। यह उचित समय है कि राज्य कानून और नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य को समझे और अपने स्तर पर आगे की निगरानी को अपनाए।

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