रायपुर ,03 मई । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने पूर्व में गरियाबंद में सुनवाई की थी, जिसमे जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नि को तलाक दिये बिना दूसरी महिला से अवैध संबंध रखे थे। सुनवाई के दौरान आयोग के समझाईश देने पर व्यक्ति ने दूसरी महिला को नहीं छोडूंगा कहते हुए आत्महत्या की धमकी दी थी। आयोग ने सुनवाई करते हुये अनावेदक पति के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए, और दूसरी महिला को नारी निकेतन भेजा था।
बुधवार को इसी प्रकरण में दूसरी महिला और उसके पिता ने शपथ पत्र देते हुए आवेदिका और उसके पति अनावेदक के दाम्पत्य जीवन में दखलंदाजी नहीं करने की बात स्वीकार की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की समझाईश के बाद दूसरी महिला को उसके माता-पिता के सुपूर्द किया गया।
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