मोदी सरनेम केस, राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट से आई ये खबर

नई दिल्ली,02 मई । गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2019 के मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा है. छुट्टियों के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक फैसला सुनाएंगे. कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया. राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी सरनेम पर एक बयान दिया था. राहुल ने कहा था कि ‘सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं.’ इस बयान पर उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.