CG BREAKING : हाईकोर्ट ने मंत्री TS Singhdev को जारी किया नोटिस, इस मामले में लगा आरोप…

अम्बिकापुर, 3 अप्रैल। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसमें कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को 11 अप्रैल को स्वयं या फिर अधिवक्ता के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण बचाना तनु नीर समिति की ओर से स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव पर तलाब पाटकर जमीन बेचने के आरोप में हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने नोटिस दिया है। मामला शहर के मौलवी बांध के 52 एकड़ जमीन का है।

दरअसल, अम्बिकापुर शहर के मध्य स्थित सार्वजनिक शिव सागर (मौलवी बांध) तालाब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर है। इसका खसरा नं. 3467 रकबा 52.06 एकड़ का है। तरू नीर समिति ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में 20 मार्च को याचिका दायर की थी कि इस तालाब को टीएस सिंहदेव की ओर से पाट कर जल क्षेत्र को बंद किया जा रहा है। इतना ही 128 व्यक्तियों को टुकड़ों-टुकड़ों में तालाब की भूमि को करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है।