Bilaspur Crime : शादी का प्रलोभन देकर पीडिता को प्रेम जाल मे फंसाया, आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर, 22 मार्च । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 14.03.2023 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर सूचना दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण के विवेचना दौरान अपह्ता बालिका को संदेही सूर्यकांत सूर्यवंशी से बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर दस्तयाब कर पीडिता का धारा 161 जाफौ का कथन कराया गया जिन्होने संदेही सूर्यकांत सूर्यवंशी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाना लेख करायी है।

प्रकरण के आरोपी सूर्यकांत सूर्यवंशी पिता शिवचरण सूर्यवंशी उम्र 19 वर्ष निवासी देवार मोहल्ला सिरगिट्टी द्वारा पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के विरूध्द धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 22.03.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से परिजन को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

नाम आरोपी – सूर्यकांत सूर्यवंशी पिता शिवचरण सूर्यवंशी उम्र 19 वर्ष निवासी देवार मोहल्ला सिरगिट्टी थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिट्टी पौरूष पुर्रे, सउनि शीतला प्रसाद त्रिपाठी, प्र.आर. 1416 विजय दीप त्रिपाठी, म.प्र.आर. 275 रीना प्रधान बंजारे एवं आरक्षक अफाक खान की अहम भूमिका रही।