नवीन कार्यालय पालिका बाजार भिलाई-3 में भूतल के दुकान क्रमांक-51, 52, 53 में होगा संचालित
दुर्ग, । छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर पंजीयन (विभाग) द्वारा नवीन उप पंजीयक कार्यालय भिलाई-3 (अचल संपत्ति से संबंधित पंजीयन) जिला दुर्ग प्रारंभ किया जा रहा है। नवीन कार्यालय पालिका बाजार भिलाई-3 में भूतल के दुकान क्रमांक-51, 52, 53 में संचालित होगा। नवीन कार्यालय में पंजीयन कार्य 07 अक्टूबर 2024 सोमवार से प्रारंभ होगा। जिला पंजीयक सुश्री प्रियंका श्रीरंगे से मिली जानकारी के अनुसार नवीन उप पंजीयक कार्यालय के प्रारंभ होने से जामुल, अकलोरडीह, हथखोज, सुरडुंग, जरवाय, दादर, पथर्रा, जंजगिरी, चौरहा, कुम्हारी, पुरैना, भिलाई-3. उमदा, सोमनी, गनियारी, मोरिद, देवबलौदा, सिरसाकला, उरला, चरौदा, परसदा, कुगदा की रजिस्ट्रियां स्थानीय रूप से हो सकेंगी तथा पक्षकारों को दुर्ग, धमधा एवं पाटन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में जामुल, अकलोरडीह तथा हथखोज की रजिस्ट्रियां उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग में होती थी तथा सुरडुंग, जरवाय, दादर, पथर्रा, जंजगिरी, चौरहा, कुम्हारी की रजिस्ट्रीयां उप पंजीयक कार्यालय धमधा में एवं पुरैना, भिलाई-3. उमदा, सोमनी, गनियारी, मोरिद, देवबलौदा, सिरसाकला, उरला, चरौदा, परसदा, कुगदा की रजिस्ट्रियां उप पंजीयक कार्यालय पाटन में होती थीं। इन सभी क्षेत्रों की रजिस्ट्रियां अब नवीन उप पंजीयक कार्यालय भिलाई-3 में होंगी तथा उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग, धमधा एवं पाटन मंइ नहीं होंगी। उप पंजीयक कार्यालय का स्थानीयकरण होने से इन क्षेत्रों की निवासी आमजनता को जहां पंजीयन कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग, पाटन, धमधा में भी क्षेत्र की कमी होने से कार्यालयों में भीड़ कम होगी। 07 अक्टूबर 2024 से नवीन उप पंजीयक कार्यालय भिलाई-3 में इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अचल संपत्तियों से संबंधित समस्त दस्तावेजों का पंजीयन कराया जा सकता है।
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