बाल विवाह रोकथाम के लिए समाज प्रमुखों ने की सहभागिता बैठक

बीजापुर । समाज में बाल विवाह का प्रकरण न हो कुपोषण के रोकथाम हेतु शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान, सामाजिक रूढीवादी परांम्पराओं में बदलाव, समाज में कोई भी बालक-बालिका शिक्षा से वंचित न हो, शाला त्यागी बालक-बालिकाओं को स्कूल से जोड़ा जाना, संस्थागत प्रसव में सहयोग विधिक सहायता की जानकारी हेतु एक दिवसीय संवेदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिसमें  राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा आयोजित किया गया, संवेदीकरण कार्यशाला में कलेक्टर द्वारा सामाज प्रमुखों से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिले से बाल विवाह रोकथाम, कुपोषण उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज प्रमुखों से चर्चा कर अपील किया गया कि आप सभी लोगों के द्वारा यह प्रयास किया जाना है।

समाज में कहीं पर भी बाल विवाह का प्रकरण न हो, निर्धारित आयु बालिका की 18 वर्ष एवं बालक का 21 वर्ष होने के पश्चात ही किया जावे। आप अवगत हों कि बाल विवाह केवल एक समाजिक बुराई ही नहीं आपितु कानून अपराध भी है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत वर वधु, माता पिता, सगे-संम्बधी, बराती, विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बाल विवाह का ही दुष्परिणाम है कि बच्चों में कुपोषण शिशु मृत्युदर मातृ मृत्युदर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है जो कि शासन एवं समाज की सहभागिता से ही समाज में व्याप्त बुराई पूर्णतः उन्मूलन हेतु परिणाम मूलक कार्यवाही की जा सकती है।

सर्व आदिवासी समाज प्रमुख अशोक तलाड़ी द्वारा कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक के लिए कलेक्टर व विभाग को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वस्त किया गया कि आपके प्रयास से जिले में पहली बार समाज प्रमुखों के साथ शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता हेतु बैठक आयोजित किया गया है। जिसमें हमारे सभी समाज के महिला नेतृत्वकर्ताओं की उपस्थिति इस बात का परिचय देता है कि एवं हमारे समाज के द्वारा शासन के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ मिलकर एवं उसमें अपने सहभागिता सुनिश्चित करेंगें और समाज में बाल विवाह रोकथाम कुपोषण उन्मूलन एवं शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किया जावेगा। इससे हमारे समाज के ही विकास संभव होगा।

एडीपीओ  प्रदीप झा के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण संबधी कानूनी अधिकारों की जानकारी दिया गया। सहायक आयुक्त कल्याण सिंह मसराम एवं जिला शिक्षा अधिकारी, बलीराम बघेल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास एवं योजनाओं की जानकारी दिया गया ।

डीपीएम स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं समाज प्रमुखों से विभिन्न समुदायों टीकाकरण संस्थागत प्रसव व स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग हेतु सहयोग के लिए जानकारी दिया गया।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकरी लुपेन्द्र महिनाग द्वारा कुपोषण उन्मूलन में विशेष सहयोग हेतु अपील किया गया एवं साथ ही बच्चों के संरक्षण हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम स्ट्रीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के रेस्क्यू एवं पुर्नवास हेतु अभियान के बारे में भी बताया गया ।