रायपुर में एनडीपीएस एक्ट के मामले में महिला आरोपी को सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया - vedantsamachar.in

रायपुर में एनडीपीएस एक्ट के मामले में महिला आरोपी को सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

रायपुर, 25 जून 2026 (वेदांत समाचार)। राजधानी रायपुर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती में दर्ज एक एनडीपीएस प्रकरण में न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले में आरोपी को सश्रम कारावास के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) रायपुर के निर्देशन में नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही एनडीपीएस मामलों के त्वरित निपटारे और फास्ट ट्रायल पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय से दोषसिद्धि हासिल हुई है।

जानकारी के अनुसार थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। मामले में महिला आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी, पति वसीम खान, निवासी मुस्लिम मोहल्ला, बंदवापारा, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर के खिलाफ जांच पूरी कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने 24 जून 2026 को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि निर्धारित अर्थदंड का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

रायपुर पुलिस के अनुसार जिले में नशे और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों ने इसे नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम की एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।