CG NEWS : ज्वाइनिंग न करने वाले चिकित्सकों पर सरकार हुई सख्त, होगी बॉन्ड की वसूली

छत्तीसगढ़ में अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पदभार नहीं ग्रहण किया है. ऐसे चिकित्साधिकारियों के खिलाफ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिन चिकित्साधिकारियों ने पदभार नहीं संभाला है, उनसे बॉन्ड की राशि वसूली जाएगी. बताया गया है कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ किए गए एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके विरूद्ध बॉन्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी.

89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित


स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत नौ नवम्बर 2022 को 212 एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में पांच दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना जारी की गई थी. इसके परिपालन में 212 में से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दे दी है. परंतु 89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं.राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार बॉन्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी.

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी अंतिम डिग्री


राज्य मेडिकल काउंसिल में एमबीबीएस स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदान की गई अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा. डिग्री के लिए अभ्यर्थी को अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही किए जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक, मेडिकल कांउसिल के रजिस्ट्रार और आयुष यूनिवर्सिटी के अधिष्ठाता को पत्र लिखा गया है. बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही जारी है.