- न्यायालय के आदेश से आरोपी हन्नु राम बघेल को भेजा गया जेल।
कोंडागांव , 29 नवंबर । दिनांक 27.11.2022 को प्रार्थी शंकर लाल मंडावी पिता बदरुराम मंडावी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी कोंडागांव द्वारा लिखित आवेदन दिया गया जिसमें प्रधान अध्यापक हन्नु राम बघेल के द्वारा नाबालिक छात्राओं के साथ गलत इरादे से शरीर को छूकर छेड़खानी किया। जिससे पीड़िता को खराब लगा और वह इस बात को अपने घर जाकर घर वालों को बताई। इस संबंध में शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच किया गया। जांच पश्चात थाना मर्दापाल में आरोपी हन्नू राम के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया। जिसमें आरोपी के द्वारा अपराध कारित करना पाए जाने से थाना मर्दापाल में अपराध क्रमांक 21/2022 धारा 354 ए 1 भादवि. 12 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना को गंभीरता से लेते हुए कोंडागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल (भा.पु.से.) द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश से एडिशनल एसपी शोभराज अग्रवाल के मार्गदर्शन व डीएसपी सतीश भार्गव के पर्यवेक्षण में थाना मर्दापाल द्वारा आरोपी हन्नु राम बघेल पिता चमरू राम, उम्र 53 वर्ष, निवासी राणापाल को दिनांक 28.11.2022 को गिरफ्तार कर आज दिनांक 29.11.2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
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