पटना,09 जून 2026। चर्चित कोचिंग विवाद एवं फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी कि फैजल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है तथा उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं, पुलिस की ओर से मामले की जांच की प्रगति और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान करने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस आदेश के बाद फैजल खान को फिलहाल कानूनी राहत मिल गई है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई में अदालत जांच से जुड़े तथ्यों और पक्षकारों की दलीलों पर आगे विचार करेगी।

