जिला जेल बेमेतरा में जेल लोक अदालत का किया गया आयोजन


 
बेमेतरा 02 अक्टूबर। राष्ट्रपिता महात्मागांधी की जयंती के अवसर पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के निर्देशन में श्रीमती मोनिका जायसवाल, श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा एवं श्रीमती कामिनी वर्मा व्यवहार न्यायाधीश-2 बेमेतरा द्वारा 02 अक्टूबर को जेल लोक अदालत के अवसर पर जिला जेल में उपस्थित बंदियों को गिरिफ्तारी पूर्व उनके अधिकार एवं प्ली-बारगेनिंग (सौदा अभिवाक) के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुये बताया कि यह संशोधन अधिनियम वर्ष 2005 में जोड़ा गया है,

जिसके प्रावधान अनुसार 07 वर्ष तक की सजा वाले अपराध में यदि आरोपी चाहे तो प्रार्थी पक्ष के साथ न्यायालय के अनुमति से सौदा अभिवाक कर सकता है। इसके तहत आरोपी को न्यायालय में यह आवेदन व शपथ पत्र देना होता है कि उसने अपराध के दंड के प्रकृति को भलिभांति समझ लिया है और इसके पूर्व उसी अपराध में उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। आरोपी अभियोजन पक्ष और प्रार्थी को पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिये न्यायालय अवसर देती है। यदि पक्षकार के मध्य संतोषप्रद निपटारा हो जाता है तब न्यायालय आरोपी को दंड के विषय पर उक्त अपराध के लिये उपबंधित दंड को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को परीविक्षा पर छोड़ सकता है, या फिर अपराध के न्यूनतम दंड के आधे दंड से दंडित कर सकता है या फिर निर्धारित दंड के एक चौथाई दंड से दंडित कर सकता है।