जरूरी खबर : वाहन चलाने वालों के लिए.. आ रहा गाड़ियों से जुड़ा ये नया नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऑटो कंपनियों से कार एवं टैक्सियों में ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था लागू करने पर 5 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं। नई व्यवस्था में पीछे सीट बेल्ट ना पहनने पर आवाज के साथ बीप सुनाई देगी। कार में दो स्तर के अलार्म होंगे। पहला इंजन स्टार्ट होने पर डैश बोर्ड पर सीट बेल्ट संबंधी लाइट जलेगी। दूसरे स्तर पर कार चलने पर चार सेकेंड या इससे ज्यादा समय तक बीप सुनाई देगी। 

गाड़ी चलाते हुए गलती करने पर ऐसा होगा

सड़क हादसे में कारोबारी सायरस मिस्त्री की मौत के बाद केंद्र ने कारों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत पीछे की सीट बेल्ट नहीं पहनने, वाहन की रफ्तार तय सीमा से ज्यादा होने और पार्किंग के दौरान अलार्म बजेगा। बता दें कि कार में पीछे की सीट बेल्ट पहनने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगता है।

प्रेशर हॉर्न,  मॉडिफाइड साइलेंसर पर चालान

इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर चालान काटे जा रहे है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर चालान जारी किए है। अगर आपने भी अपनी मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया है तो इसे तुरंत निकाल दें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

साइरस मिस्त्री की मौत के बाद एक्शन में सरकार

टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद से दिल्ली पुलिस गाड़ी में पिछली सीट पर बेल्ट ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त हो गई है। नियम का पालन ना करने वालों के 1000 रुपए के चालान काटे जा रहे है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें।