पानी चोरी के मामले में अब दर्ज होगी एफआईआर…

रायपुर, । रायपुर निगम आयुक्त ने एक बैठक लेकर कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्होंने टुल्लू पम्प से पानी खींचने पर पम्प जब्ती के साथ ही पंप मालिक के खिलाफ एफआईआर तक करने को कह दिया है। उन्होंने नगर निगम के जल विभाग से जुड़े इंजीनियरों को भी चेतावनी दी कि लापरवाही करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

भाठागांव स्थित फिल्टर प्लांट भवन में निगम के अफसर पहुंचे और शहर की पेय जल व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। बैठक में निगम आयुक्त प्रभात मलिक ने कहा कि एक व्यक्ति को हर दिन 135 लीटर जल की आवश्यकता होती है। उस लिहाज से शहर में भरपूर मात्रा में पेयजल सप्लाई की जा रही है। यदि किसी क्षेत्र के नलों में पानी की धार कम आ रही है तो उसकी वजह टुल्लू पम्प से पानी की चोरी करना भी हो सकता है।

इस पर उन्होंने जांच कर पानी चोरों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए टुल्लू पम्प जब्त करने और थाने में एफआईआर कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उस क्षेत्र में पानी सप्लाई होने के दौरान बिजली बंद करवाई जाए। जिन क्षेत्रों में पानी की धार कम होने की शिकायत मिलती है, वहां मौके पर जाकर निराकरण करें। उन क्षेत्रों में वाल की जांच या बूस्टर पम्प लगाकर शिकायत दूर किया जा सकता है। साथ ही कहा कि आवश्यकता पड़ने पर बोर लगाने का कार्य भी किया जाए।