घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर सजा व जुर्माना

जबलपुर,24 मार्च (वेदांत समाचार)। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शुभांगी पालो दत्त की अदालत ने घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडरों का होटल में व्यवसायिक दुरूपयोग करने पर जबलपुर की अरिहंत पैलेस होटल के संचालक राजेश जैन को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के मुताबिक जबलपुर में पदस्थ कनिष्ठ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी केएस भदौरिया ने 20 जुलाई, 2005 को रसल चौक स्थित होटल अरिहंत पैलेस के झरोखा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान रेस्टोरेंट के किचन में दो घरेलू उपयोग के सिलेंडर व्यवसायिक प्रयोग में लाए जाते पकड़े गए। 28 मार्च, 2006 को कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी अरुण कुमार जैन ने होटल अरिहंत पैलेस का निरीक्षण किया।

इस बार भी झरोखा रेस्टोरेंट के किचन में दो घरेलू गैस के सिलेंडर व्यवसायिक उपयोग में लाए जाते पकड़े गए। 18 मई, 2006 को कनिष्ठ खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी भदोरिया ने सूचना पर अरिहंत पैलेस होटल में छह घरेलू गैस सिलेंडर व्यवसायिक उपयोग में लाए जाते पकड़े। तीनों घटनाओं में जब्त किए गए घरेलू गैस सिलेंडर्स के बारे में होटल संचालक राजेश जैन की ओर से कोई भी संतोषजनक दस्तावेज नहीं पेश किया जा सका। इस पर खाद्य विभाग की ओर से ओमती पुलिस थाने में आठ अप्रैल 2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित राजेश जैन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत घरेलू गैस सिलेंडर का होटल के व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग करने का दोषी करार देकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।

लाठी डंडे से मारपीट करने वालों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास : प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आदिल अहमद खान की अदालत ने मारपीट के दो आरोपितों शुभम राजौरिया व चिन्टू राजौरिया को दोष सिद्ध पाकर एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।अभियोजन के मुताबिक नौ दिसम्बर, 2015 को थाना पाटन में आहत चंद्रभान द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। रिपोर्ट में चंद्रभान ने बताया कि वह ग्राम कटरा बेलखेडा में रहता है, किसानी का काम करता है। सुबह करीब नौ बजे वह बस स्टेण्ड के पास खड़ा था। उसी दौरान गांव के संजू राजौरिया आया तो उसने कहा कि रात में बड़ा विवाद होने से बच गया। इसके बाद वह चला गया और थोड़ी देर बाद उसके लड़के चिंटू, शुभम, और मुन्नु राजौरिया आए। शुभम ने राइजर, चिंटू ने डंडे से व मुन्नु ने लात-घूंसों से उसके साथ मारपीट की। मारपीट में उसे दोनों हाथ पैर एवं कमर में चोट आयी। रिपोर्ट पर थाना पाटन में आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपितों को अपराधी करार देकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।