स्टेपनी चोरी के शक में चालक को नग्न कर बेरहमी से पीटा, कोतवाली में मामला दर्ज – vedantsamachar.in

स्टेपनी चोरी के शक में चालक को नग्न कर बेरहमी से पीटा, कोतवाली में मामला दर्ज

कोरबा,13 मई (वेदांत समाचार)। ट्रक की स्टेपनी चोरी होने के शक में वाहन मालिक द्वारा अपने चालक के साथ अमानवीय व्यवहार और बर्बर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित चालक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने वाहन मालिक समेत छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित धर्मेन्द्र कुमार देवांगन (33 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 5 आर्टिसन ब्लॉक पोड़ी, थाना पोड़ी जिला एमसीबी, पेशे से ट्रक चालक है। वह वाहन मालिक विकास कुमार शर्मा के 16 टायर ट्रक को चलाता था।

एफआईआर के मुताबिक धर्मेन्द्र 19 अप्रैल 2026 को अपने हेल्पर सागर देवांगन के साथ खाली ट्रक लेकर आइजोल (मिजोरम) से असम के सिलचर पहुंचा था। वहां ट्रक तीन दिनों तक लोडिंग के लिए खड़ा रहा। इसी दौरान 22 अप्रैल की रात अज्ञात चोर द्वारा ट्रक की स्टेपनी चोरी कर ली गई। घटना की जानकारी चालक ने तत्काल फोन पर वाहन मालिक विकास शर्मा को दी।

इसके बाद चालक ट्रक लेकर नवागांव से हल्दी लोड कर सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) गया, जहां माल खाली करने के बाद निगम का कचरा लोड कर राउरकेला पहुंचा और ट्रक को सीमेंट फैक्ट्री में खड़ा कर दिया।

पीड़ित के अनुसार इसी दौरान वाहन मालिक विकास शर्मा ने फोन कर उसे ट्रांसपोर्टर से पैसे लेने के बहाने बुलाया। वहां विकास शर्मा अपने पांच अन्य साथियों के साथ मिला और चालक को कोरबा चलकर हिसाब करने की बात कहते हुए सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा लिया।

आरोप है कि 3 मई की सुबह करीब 6 बजे आरोपियों ने चालक को कोरबा रेलवे स्टेशन के पास एक कमरे में ले जाकर स्टेपनी चोरी का आरोप लगाया। इस दौरान गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा उसके कपड़े उतरवाकर अपमानित किया गया। पीड़ित ने बताया कि विकास शर्मा, मुकुल तथा अन्य चार लोगों ने बेल्ट, हाथ-मुक्के और लात से जमकर मारपीट की, जिससे उसके सिर, चेहरा, गर्दन, पीठ, पेट, सीने, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं।

पीड़ित के अनुसार नुकसान की भरपाई करने की बात कहने पर आरोपियों ने उसे छोड़ा। बाद में उसे बस स्टैंड के पास एक लॉज में रुकवाया गया और अगले दिन पोड़ी जाने के लिए बस में बैठा दिया गया।

घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी देने के बाद पीड़ित ने पोड़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला शून्य पर दर्ज होने के बाद घटना स्थल कोरबा कोतवाली क्षेत्र होने के कारण प्रकरण को कोरबा भेजा गया।

कोरबा एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी विकास कुमार शर्मा, मुकुल एवं चार अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 133, 191(2), 296 एवं 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।