जब्त होंगे पीयूष जैन के 196.45 करोड़ रुपए और 22 किलो सोना, 16 करोड़ तक लग सकता है जुर्माना

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन (Perfume Trader Piyush Jain) की मुश्किलें अभी खत्म नहीं होने वाली हैं और अरबों रुपये होने के बावजूद वह खाली हाथ है. अब उल्टा उस पर आयकर विभाग करीब 14-16 करोड़ रुपये की पेनाल्टी (Income Tax Penalty) लगाने जा रही है. फिलहाल पीयूष जैन की 200 करोड़ कैश बचाने की रणनीति नाकाम साबित होने जा रही है. बताया जा रहा है कि डीजीजीआई के साथ ही अब आयकर विभाग भी पीयूष से सवाल-जवाब की तैयारी कर रहा है और पीयूष पर 107 फीसदी टैक्स और पेनल्टी तय मानी जा रही है. यानी उसका पैसा और सोना तो सरकार के पास जाएगा ही साथ ही उसने करीब 14 से 16 करोड़ रुपए की राशि पेनाल्टी के तौर पर देनी होगी.

दरअसल पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जीएसटी इंटेलिजेंस विंग डीजीजीआई ने शिखर पान मसाला और गणपति रोड कैरियर्स पर छापे मारे थे और इसके बाद सुराग मिलने के बाद डीजीजीआई ने पीयूष जैन की आनंदपुरी स्थित कोठी पर छापा मारा था. यहां पर पीयूष जैन के घर पर अलमारियों में 196 करोड़ रुपये की नकदी छिपी मिली. इसके साथ ही कन्नौज में इत्र व्यवसायी के घर से भी 17 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे. जिसके बाद आयकर विभाग ने पीयूष जैन को गिरफ्तार किया था. फिलहाल जेल में बंद पीयूष जैन अपने कालेधन को बचाने के लिए हर हथकंडा लड़ रहा है और पिछले दिनों ही उसने अपने वकील के माध्यम से आयकर विभाग को नोटिस दिया था और कहा था टैक्स काटकर उसका पैसा उसे वापस किया जाए. जबकि पीयूष जैन अभी तक बरामद रुपयों के बारे में जानकारी नहीं दे सका.

52 करोड़ की पेनाल्टी काटकर लौटाए पैसा

पीयूष जैन ने डीजीजीआई को लिखा था कि उसने जीएसटी चोरी की है तो टैक्स की राशि काटकर उसका पैसा उसे वापस किया जाना चाहिए. क्योंकि जीएसटी जमा होते ही उसकी राशि से काली आय का लेबल हट जाएगा और शेष 150 करोड़ रुपये में 30 प्रतिशत आयकर का भुगतान करने से न केवल बाकी पैसे बचेंगे. लिहाजा उसका पैसा ब्लैक से वाइट हो जाएगा. लेकिन आयकर विभाग उससे पैसों के स्रोत के बारे में जानकारी जा रहा है. लेकिन अभी तक जैन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका है.

विभाग जब्त करेगा पूरे पैसा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग अफसर इस केस हैंडओवर का इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि अभी तक ये केस जीएसटी के पास है. वहीं इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक इस तरह के काले धन पर तीन कैटेगरी का टैक्स और पेनाल्टी लगाई जा सकती है. इसके तहत अगर पीयूष जैन दस्तावेज और स्टेटमेंट देता है तो 67 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. वहीं अगर वह स्टेटमेंट नहीं देता है लेकिन वह डॉक्यूमेंट दिखाता है तो 87 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा. वहीं अगर न तो स्टेटमेंट है और न ही डॉक्यूमेंट दिखाता है तो विभाग 107 फीसदी का टैक्स वसूलेगा. इसके मुताबिक उसका पूरा पैसा आयकर विभाग जब्त करेगा और ऊपर से सात फीसदी की पेनाल्टी भी लगाई जाएगी. वहीं अगर जैन 7 फीसदी पेनाल्टी नहीं देता है तो उसकी कुर्की भी की जा सकती है.

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