थिंक गैस ने पाइपलाइन क्षति के बाद शीघ्र बहाल की सिटी गैस आपूर्ति, सुरक्षा के लिए ‘डायल बिफोर यू डिग’ जागरूकता की अपील – vedantsamachar.in

थिंक गैस ने पाइपलाइन क्षति के बाद शीघ्र बहाल की सिटी गैस आपूर्ति, सुरक्षा के लिए ‘डायल बिफोर यू डिग’ जागरूकता की अपील

भोपाल, 12 मई, 2026: भोपाल के गायत्री विहार फेज-1 एवं रामेश्वर एक्सटेंशन क्षेत्र में हाल ही में शाम के समय एक निजी ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व सूचना के की जा रही खुदाई के दौरान थिंक गैस द्वारा स्थापित सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के कारण गैस रिसाव हुआ तथा आसपास की सोसाइटीज़ एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पीएनजी आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हुई। थिंक गैस की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम तुरंत मौके पर पहुँची और आवश्यक मरम्मत कार्य करते हुए कम समय में गैस आपूर्ति बहाल कर दी, जिससे जनसुरक्षा सुनिश्चित हुई तथा किसी भी बड़ी दुर्घटना या स्थिति की गंभीरता को टाला जा सका।थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) तथा परिवहन क्षेत्र के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की आपूर्ति हेतु मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया है।

पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूट मार्कर, चेतावनी संकेतक एवं आपातकालीन संपर्क बोर्ड लगाए जाने के बावजूद, संबंधित ठेकेदार ने खुदाई कार्य शुरू करने से पहले थिंक गैस को सूचित नहीं किया और न ही घटना के बाद कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की।सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा खुदाई कार्य शुरू करने से पहले नगर निगम अथवा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ‘डायल बिफोर यू डिग’ संपर्क नंबर के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है। इस घटना की पूर्व सूचना कंपनी को नहीं दी गई थी, जिसके चलते थिंक गैस ने संबंधित पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।

वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार आईपीसी की धारा 285 एवं 336 के तहत इस प्रकार की अनधिकृत क्षति दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा एवं 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों एवं व्यक्तियों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की खुदाई गतिविधि शुरू करने से पहले सुरक्षा मानकों का पालन करें।

खुदाई से पूर्व थिंक गैस से संपर्क करने के लिए टोल-फ्री नंबर है: 1800 2022 999।