ट्व‍िटर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, कहा- कानूनों का पालन करें या अपना बैग पैक कर यहां से निकल जाएं

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (High Court) ने मंगलवार को माइक्रोब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर (Twitter) को उसके प्लेटफॉर्म से न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री (Abusive Content) नहीं हटाने पर कड़ी फटकार लगाई है. हाई कोर्ट ने ट्विटर पर बरसते हुए कहा कि वह उसके आदेशों एवं निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि ‘आप या तो भारतीय कानूनों का पालन करें या अपने बैग पैक कर यहां से निकल जाएं.’ कोर्ट ने कहा क‍ि यह पूरी तरह से अवमानना का केस है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह ट्विटर के खिलाफ आपराधिक मामले की कार्रवाई शुरू कर सकता है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को करेगा.

अदालत के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति की पीठ ने कहा कि टिट्वर यह जरूर बताए कि अगली सुनवाई से पहले उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. अदालत ने कहा कि भारतीय कानूनों के साथ ट्विटर ‘लुका छिपी’ का खेल नहीं खेल सकता.’ कोर्ट ने कहा कि ट्विटर भारत देश में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहता है तो उसे अपना तौर-तरीका बदलने होंगे.

द‍िल्‍ली हाई कोर्ट ने भी ट्विटर से मांगा जवाब

देश की राजधानी दिल्ली में स्थित दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सोमवार को नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एक महिला का ट्विटर अकाउंट ‘को अवैध रूप से’ बंद करने के मामले में सोमवार को माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर से जवाब मांगा. हाई कोर्ट ने सोमवार को एक अकाउंट के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना किसी पूर्व चेतावनी और सुनवाई का मौका दिए बगैर ही खाते को निलंबित कर दिया गया.

जस्टिस वी कमेश्वर राव ने डिम्पल कौल की याचिका पर कंपनी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया. इस याचिका में कहा गया है कि ट्विटर एक सार्वजनिक कार्य करता है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 से बाध्य है. उन्होंने आगे कहा गया है कि निलंबन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. 19 और 21 भारत के संविधान के रूप में यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है.

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