भड़काऊ भाषण मामले में शरजील इमाम की मुश्किलें बढ़ी, चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, पूर्वोत्तर भारत को तोड़ने की कही थी बात

दिल्ली की एक अदालत (Delhi court) ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU), उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जामिया इलाके में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में देशद्रोह का आरोप तय करने का आदेश दिया. शरजील ने अपने भाषण में असम (Assam) को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी. जिसे अब कोर्ट ने भड़काऊ माना है. मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप तय करने का आदेश दिया है. शरजील पर कई अन्य केस भी चल रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने यह फैसला दिया है. उनके आदेश के मुताबिक, शरजील इमामल पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा. कोर्ट ने कहा कि साल 2019 के दिसंबर में दिए गए भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा. कोर्ट ने उन भाषणों को भड़काऊ माना है. शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी.

“असम को हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं”

शरजील ने साल 2020 में 13 दिसंबर को कथित भड़काऊ भाषण दिया था जिसका वीडियो वायरल हुआ था. शरजील के जिस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें वो कथित तौर पर असम को भारत से काटने की बात कहता दिख रहा है. इस भाषण में वह कह रहा है कि अगर हमारे पास संगठित लोग हों तो हम असम को हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं. हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही असम को भारत से अलग किया जा सकता है.

जामिया विश्वविद्यालय में हिंसा मामले में मिली जमानत

दिसंबर 2019 में CAA के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर जामिया विश्वविद्यालय में हिंसा (Jamia University Violence) की घटना हुई थी. शरजील इमाम को इस मामले में कुछ समय पहले ही जमानत मिली थी लेकिन वह जेल में ही है. शरजील इमाम दिल्ली हिंसा से जुड़े तीन और मामले में भी आरोपी है.

दिल्ली हिंसा मामले में भी आरोपी शरजील इमाम

इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे. शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. शरजील इमाम को 2019 में दो विश्वविद्यालयों में कथित भड़काऊ भाषणों के लिए यूएपीए और देशद्रोह के तहत एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया था. भाषण में उसने कथित तौर पर भारत से असम और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की धमकी दी थी.

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