नेशनल डेस्क। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 2019 फ्यूचर डील में झूठी और गलत जानकारी और तथ्यों को दबाने के लिए अमेजन (Amazon) पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। सीसीआई ने अमेजन (Amazon) को 60 दिनों की अवधि के भीतर फिर से विस्तृत फॉर्म आईआई दाखिल करने के लिए कहा है।
सीसीआई में फ्यूचर कूपन्स (Future Copen) की तरफ से जारी एक शिकायत पर सुनवाई हो रही थी, जिसके जरिए फ्यूचर कूपन्स उम्मीद कर रहा था कि फ्यूचर ग्रुप में अमेजन (Amazon) के निवेश की मंजूरी को रद्द कर दिया जाए।
सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अब यह जरूरी है कि डील का फिर से आकलन किया जाए। सीसीआई ने अमेजन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने गलत और झूठे बयान दिए हैं। सीसीआई ने अमेजन-फ्यूचर डील मामले में कुल 57 पन्नों का आदेश जारी किया है।
इससे पहले 16 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सीसीआई को निर्देश दिए थे कि वह अमेजन फ्यूचर कूपन्स डील (Future Copen Deal) मामले में अमेरिकी कंपनी को मिली मंजूरी को रद्द करे। सीसीआई को ऐसा करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया गया था। इससे पहले कैट (CAIT) ने भी सीसीआई के खिलाफ एक पीआईएल दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उसने अमेजन को जून में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया है।
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