किशोरी के साथ 2 साल पहले दुकान में बंधक बना कर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने 10 साल कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई…

बिलासपुर 14 दिसम्बर(वेदांत समाचार)। बिलासपुर में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 10 साल कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना फरवरी 2020 की है। बिल्हा थाना क्षेत्र की किशोरी अपनी दुकान में कपड़ा सिलाई कर रही थी। तभी मौका पाकर युवक दुकान के अंदर आ धमका और दरवाजा बंद कर उसका गला दबाकर जान से मारने की धमकी देते हुए बलात्कार किया।

जानकारी के अनुसार 16 साल की किशोरी सिलाई का काम करती है। वारदात के दिन उसके पिता काम से दूसरे गांव गए थे। मां व बहन घर के अंदर काम कर रही थी। किशोरी घर के सामने स्थित दुकान में कपड़ा सिलाई कर रही थी। इसी बीच सुबह 10-11 बजे रामलखन बरगाह (25) दुकान पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। युवक ने उसके मुंह को दबा दिया और चिल्लाने से मना करते हुए गला दबा दिया। उसने जान से मारने की धमकी देते हुए किशोरी से दुष्कर्म किया।

वारदात को अंजाम देकर आरोपी युवक दरवाजा खोलकर भाग निकला। पीड़ित किशोरी ने इस घटना की जानकारी अपनी बहन को दी। फिर शाम को अपनी मां व पिता को भी बताई। बाद में परिजन किशोरी को लेकर थाना पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रामलखन बरगाह के खिलाफ धारा 342, 376 व पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के कोर्ट में चालान पेश करने के बाद ट्रायल चला। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पाक्सो विवेक कुमार तिवारी ने अभियुक्त रामलखन को दोषी मानकर 10 साल कैद व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बंधक बनाने व जान से मारने की धमकी नहीं हुई साबित
कोर्ट ने मामले में गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों की समीक्षा की। जिसमें बंधक बनाने व जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रमाणित नहीं हुआ। लिहाजा, कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 342 व धारा 506 से दोषमुक्त कर दिया है।

उम्र को देखकर दी न्यूनतम सजा
प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक दिनेश सिंह ने पैरवी की। कोर्ट ने उनकी तर्कों को सुना और अभियुक्त पक्ष की भी सुनवाई की। उसके कम उम्र को देखते हुए कोर्ट ने प्रकरण में अभियुक्त को न्यूनतम 10 साल कैद की सजा सुनाई।