महिला का आरोप- शौहर ने दहेज़ में मांगे 2 लाख रुपए, न मिलने पर देवर ने रेप कर घर से निकाला; FIR दर्ज…

08 दिसम्बर(वेदांत समाचार)। उत्‍तर प्रदेश के बस्‍ती जिले में 2 लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया. पुलिस के अनुसार वहीं, पर विवाहिता के साथ मारपीट की गई दहेज उत्‍पीड़न, रेप और जबरन गर्भपात का एक मामला सामने आया है. ऐसे मे कुछ ही दिनों बाद ही ससुराल में शौहर और उसके परिवार के लोगों ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया।. ऐसे में शौहर ने बीवी के परिवारवालों 2 लाख रुपये की डिमांड की. जबरन गर्भपात भी करा दिया। अक्‍सर मारपीट कर जानमाल की धमकी देने लगा। महिला का आरोप है कि उसके देवर ने उसके साथ रेप भी किया. हालांकि पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

दरअसल, ये मामला बस्ती जिले में पुरानी बस्ती थाना इलाके की है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक महिला की शिकायत के आधार पर महिला थाना और मुंडेरवा पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के दो अन्य मामलों में भी मुकदमा दर्ज किया गया है. उसने पुलिस को बताया कि गोरखपुर के बासगांव थाना क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता की शादी मुंडेरवा थाने के कराह पिठिया में हुई है. इसके अलावा पीड़िता की मां ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से ससुराल में कार की मांग की गई. उनकी मांग न पूरी होनपर उसे मारपीट कर प्रताड़ित किया और जानमाल की धमकी दी गई.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR

इस मामले में महिला थाने में तहरीर देकर रुधौली थाना क्षेत्र के पिपरपाती खुर्द की रहने वालीं महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति समेत अन्य ससुरालियों ने शादी में बुलेट बाइक की डिमांड की और कम दहेज मिलने का ताना देकर मारपीट की. ऐसे में कई बार छोटी-छोटी बात से नाराज होकर बुरी तरह मारपीट की गई. फिलहाल इस घटना के बाद ससुरालवालों ने महिला के जेवर अपने कब्‍जे में करके उसे घर से निकाल दिया. इस दौरान पुलिस ने महिला के पति इम्तियाज अहमद समेत 11 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 498ए, 323, 312, 376, 504, 506, 406 व डीपी एक्ट के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

छेड़खानी का विरोध करने पर हुई मारपीट

बता दें कि कोर्ट के आदेश पर बस्‍ती की दुबौलिया पुलिस ने छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है. इसी इलाके की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि अजीत सिंह और महेन्द्र सिंह ने 20 जनवरी 2021 को उनके साथ छेड़खानी की. इस दौरान जब उन्‍होंने घटना का विरोध किया तो उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई. ऐसे में अपशब्दों का इस्‍तेमाल करते हुए जानमाल की धमकी भी दी गई. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर IPC की धारा 354, 323, 504 व 506 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

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