हिंदू विवाह अधिनियम समान लिंग विवाह के पंजीकरण के लिए नहीं है : दिल्ली HC में याचिका

नई दिल्ली: सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन के संजीव नेवार और स्वाति गोयल शर्मा द्वारा दायर याचिका के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह की अनुमति देता है. समान-विवाहों का पंजीकरण विशेष विवाह अधिनियम जैसे धर्मनिरपेक्ष कानूनों तक सीमित होना चाहिए. याचिका देश में समलैंगिक विवाह के पंजीकरण से संबंधित एक लंबित उच्च न्यायालय के मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन के रूप में दायर की गई थी.

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह 3 फरवरी को इसी तरह के अन्य मामलों के साथ आवेदन पर सुनवाई करेंगे.

याचिका में तर्क दिया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम सीधे वेद और उपनिषद जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों से लिया गया है, जहां विवाह को केवल ‘जैविक पुरुष’ और ‘जैविक महिला’ के बीच अनुमति के रूप में परिभाषित किया गया है.

वेदों के अनुसार, कुछ सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह होता है. वास्तव में हिंदू विवाह के दौरान या विवाह अनुष्ठानों का वर्णन करने वाले अधिकांश वैदिक मंत्र एक जैविक पुरुष और एक को संदर्भित करते हैं. यह प्राचीन काल से लगभग सभी हिंदू संप्रदायों में प्रथा रही है.

यह कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास कि यह हिंदुओं की सदियों पुरानी हानिरहित मान्यताओं को प्रभावित करता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य द्वारा हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों में प्रत्यक्ष घुसपैठ होगी.

याचिका के अनुसार, समलैंगिक विवाह को धर्मनिरपेक्ष कानूनों जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम या सभी धार्मिक कानूनों जैसे मुस्लिम विवाह कानून और सिख आनंद विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए.

याचिका में तर्क दिया गया कि इसे धार्मिक रूप से तटस्थ बनाया जाना चाहिए.

यदि ऐसे विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अलावा अन्य अधिनियमों जैसे विशेष विवाह अधिनियम या विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, तो याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. यदि इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता है, यह सभी धर्मों के लिए किया जाना चाहिए.

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि इससे पहले कि न्यायालय हिंदुओं के लिए समान-विवाह के पक्ष में निर्णय करे, उसे पहले उन प्रणालियों पर विचार करना चाहिए जिनमें विवाह केवल एक ‘नागरिक अनुबंध’ है, जैसे कि निकाह.

10,000 से अधिक वर्षों के इतिहास वाले हिंदुओं के लिए समान-लिंग विवाह पंजीकरण की अनुमति देने से पहले यह मुस्लिम (1400 वर्ष पुराना), ईसाई (2000 वर्ष पुराना), और पारसी (2500 वर्ष पुराना) जैसे नए धर्मों के साथ शुरू होना चाहिए.