रेवड़ी की तरह दो जिला पंचायत सदस्यों के कोटे में 14वें वित्त से जारी डेढ़ करोड़ के कार्यादेश पर जिला पंचायत सीईओ ने लगाया स्थगन

कोरबा। 14वें वित्त की ब्याज राशि में डेढ़ करोड़ से अधिक की राशि का नियमविरुद्ध तरीके से मात्र 2 जिला पंचायत सदस्यों के कोटे में जिले के विभिन्न ब्लाकों के ठेकेदारों को उपकृत करने पंचायतों को जारी किए गए कार्यादेश पर नए जिला पंचायत सीईओ ने स्थगन लगा दिया है। सभी सदस्यों को विश्वास में लिए बगैर दो जिला पंचायत सदस्यों को उपकृत करने रेवड़ी की तरह जारी किए गए कार्यादेश सामान्य सभा के अनुमोदन की प्रत्याशा में होल्ड कर दिए गए।

यहां बताना होगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 14 वें वित्त की ब्याज राशि के तौर पर जिला पंचायत कोरबा ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए की राशि जिला पंचायत सदस्यों की अनुशंसा पर निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायतों को कार्याबंटन आदेश जारी करना था। लेकिन तत्कालीन अधिकारियों ने सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित कराए बगैर सभी 12 सदस्यों को विश्वास में लिए बगैर सामान्य प्रशासन समिति का फर्जी अनुमोदन लेकर कुछ सदस्यों के कोटे में रेवड़ी की तरह 1 करोड़ 58 लाख के कार्य आबंटित कर दिए थे। वे ऐसे सदस्य थे जो पूर्व जिला पंचायत सीईओ को हटाए जाने लगाए गए महाभियोग ,मंत्रालय स्तर पर किए गए शिकायत में सदस्यों का साथ न देकर जिला पंचायत सीईओ के समर्थन में थे।लिहाजा उन दोनों महिला जिला पंचायत सदस्यों को उपकृत करने उनके चहेते ठेकेदारों को उपकृत करने विभिन्न ब्लाक के पंचायतों में रेवड़ी की तरह 1 करोड़ 58 लाख के कार्य आबंटित कर दिए गए थे।बकायदा कार्यादेश भी जारी हो गया था। इससे शेष अन्य सदस्यों में भारी रोष व्याप्त था। नए जिला पंचायत सीईओ के आने के बाद सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। सदस्यों का कहना था कि सामान्य सभा में अनुमोदन के बगैर सामान्य प्रशासन समिति के फर्जी अनुमोदन से राशि का बंदरबाट किया गया है। सभी के क्षेत्र के लिए समानुपातिक रूप से कार्या बंटन होना चाहिए। सदस्यों की आपत्ति और नियमों का अध्य्यन कर जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर ने सामान्य सभा के अनुमोदन की प्रत्याशा में कार्यादेश पर स्थगन लगा दिया है।

वर्जन

नियम विरुद्ध तरीके से कार्यादेश जारी किया गया था। सामान्य सभा के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्थगन लगा दिया है।

नूतन कंवर सीईओ ,जिला पंचायत