कवर्धा02 दिसम्बर(वेदांत समाचार)। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले को तम्बाकू एवं धूम्रपान मुक्त जिला बनाए जाने एवं समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाए जाने के लिए मुहिम को रफ्तार दी जा रही है। इसके लिए नगरीय निकायों ने शुरुआत कर दी गई है।सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, परिवहन विभाग में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत चालानी कार्यवाही की गई । तम्बाकू निषेध कार्यक्रम के जिला नोडल ने इस सम्बंध में बताया कि धारा 4 एवं 6 के तहत चालान किए गए। चलानी कार्रवाई के साथ-साथ तंबाकू विक्रेताओं को अधिनियम के तहत प्रदर्शित किए जाने वाले बोर्ड प्रदान किए गए साथ ही कोटपा अधिनियम का कड़ाई से पालन किए जाने की समझाइश भी दी गई । उन्होंने बताया कि नगरपालिका ने शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज के दायरे में संचालित तंबाकू विक्रय केंद्रों को गुमास्ता रद्द किए जाने सूचित दी गई । ये है प्रतिबंधित स्थल – डॉ चौरसिया ने बताया कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों की ओर से धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। इसके लिए निर्धारित बोर्ड मापदंडों के अनुसार खरीदी-बिक्री किया जाना अनिवार्य है। डॉ अरुण ने बताया कि चालानी कार्रवाई की मुहिम पूरे जिले में अनवरत जारी रहेगी।
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