सूरत: गुजरात में मासूम बच्ची से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई है. 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिदंगी करने वाले लड़के को अदालत ने मरने तक जेल में आजीवन की कारावास की सजा दी है. सूरत जिले में 22 वर्षीय इस लड़के ने 7 साल की बच्चे के साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था. इस केस में सूरत ग्रामीण कोर्ट के स्पेशल पोक्सो जज ने यह फैसला सुनाया. इसके अलावा कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को सरकारी योजना के तहत 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. विशेष अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट के इस फैसले की जानकारी दी. मासूम बच्ची से बलात्कार की यह घटना दो साल पुरानी है.
अभियोजन पक्ष ने इस केस की डिटेल के आधार पर बताया कि, 18 मार्च 2019 को सूरत जिले के वराली गांव में पीड़ित बच्ची सड़क के किनारे रात 8 बजे अपनी मां का इंतजार कर रही थी. इस दौरान लड़की को अकेला पाकर अभियुक्त उसके पास आया और बहला फुसलाकर उसे मां से मिलाने के बहाने ले गया. इसके बाद बच्ची को सूनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ रेप किया. इस घटना के बाद जैसे-तैसे बच्ची जख्मी हालत में घर पहुंची. बच्ची की हालत देखकर मां-बाप घबराए गए और घायल अवस्था में उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स को बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ा.
काडोडरा जीआईडीएस पुलिस स्टेशन में इस वारदात को लेकर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश करना शुरू कर दी और ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में कोर्ट ने विभिन्न सूबतों को देखा जिसमें बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उसे मरने तक आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई.
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