संक्रमित व्यक्ति को भी मतदान का अधिकार, कलेक्टर रायपुर ने कहा, अलग से करेंगे इंतजाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 4 नगर निगमों के सा​थ ही कुल 15 निकायों के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिसूचना जारी करते हुए मतदान की तारीख जहां 20 दिसंबर तय की है, तो मतगणना और परिणाम ​के लिए 23 दिसंबर तय किया गया है। आज इस विषय पर रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार सभी का है। यदि कोई कोरोना से संक्रमित है, तो भी उसे उसके अधिकार से नहीं रोका जा सकता, उसके लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे।

विदित है कि बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने प्रदेश के 4 नगर निगमों और 11 नगरीय निकायों में निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही रिटर्निंग अफसरों की भी नियुक्तियां हो गई हैं। रायुपर जिले में बीरगांव नगर पालिका निगम में निर्वाचन होना है, जिसमें 40 वार्ड हैं। आज जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के साथ मीडिया से चर्चा की।

निर्वाचन नियमावली के अलावा विभिन्न पहलुओं पर जिले के दोनों ही वरिष्ठ अफसरों ने मीडिया को तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई। नगर पालिका निगम में पार्षदों को जहां 3 लाख तक खर्च करने की छूट राज्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मिली है, तो वहीं नगर पालिकाओं में खर्च की सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है।

इसी तरह शस्त्र, आय संबंधी जानकारी, अपराधिक रिकार्ड आदि जानकारियां भी उम्मीदवार की एकत्र करने के लिए नियुक्तियां होंगी। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस की तैनाती को लेकर भी जिले के शीर्ष अधिकारियों ने जानकारियां दीं।