प्रदूषण पर SC में अहम सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने ने केंद्र से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर समय उपाय किए जाने चाहिए। यह राष्ट्रीय राजधानी है, कल्पना कीजिए कि हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह वायु प्रदूषण मामले को बंद नहीं करेगा और अंतिम आदेश नहीं देगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इस मामले की सुनवाई करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा।

SC ने केंद्र से अगले दो-तीन दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने को कहा। इस बीच, अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है, तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों से पूछा कि इन राज्यों से कितना कचरा हटाया गया है और उत्सर्जन नियंत्रण के कौन से तरीके अपनाए गए हैं।

पराली जलाने के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि एक सरकारी वकील और हम न्यायाधीश इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, नौकरशाही क्या कर रही है? CJI का सुझाव है कि वे किसानों से बात कर सकते हैं, वैज्ञानिकों को शामिल कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं।

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