भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर पर कई अंकुश लगा दिए हैं. बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है. बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 1,000 रुपए तय की गई है.
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बयान में कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए अंकुश 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे. इस दौरान अंकुशों की समीक्षा की जाएगी. रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, लक्ष्मी सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक की अनुमति के बिना न तो कोई लोन दे पाएगा ना ही कर्ज का नवीकरण करेगा. साथ ही बैंक न तो कोई निवेश करेगा और न ही किसी तरह का भुगतान करेगा या भुगतान की सहमति देगा.
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