ITR फाइल करने से पहले ठीक कर लें फॉर्म 26AS की ये गलतियां, रिफंड पाने में नहीं होगी देरी

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. जैसा कि आपको पता है, सरकार ने टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की है. इस हिसाब से आपके पास महज डेढ़ महीने बचे हैं जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकेंगे. अगर आपने टैक्स से जुड़ी तैयारियां शुरू नहीं की हैं तो फौरन कर दें क्योंकि किस काम में देरी हो जाए, क्या पता. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की शुरुआत फॉर्म 26AS की चेकिंग के साथ होती है. यह फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए टैक्स फाइल से पहले इसे एक बार जरूर देख लें.

टैक्स रिटर्न फाइल (itr filing) करने से पहले आपके पास फॉर्म 16 आ गया होगा. अगर हां तो सबसे पहला काम फॉर्म 16 में दी गई जानकारी को एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट से मिलान कर लें. एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट को ही फॉर्म 26AS भी कह सकते हैं. 26AS या एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट दरअसल आपकी कमाई से लेकर टैक्स और टीडीएस का लेखा जोखा बताते हैं. इस फॉर्म में आप कमाई और टैक्स कटौती के बारे में डिटेल जानकारी पा सकते हैं.

इन गलतियों पर ध्यान दें

फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS की डिटेल में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए. जो डिटेल फॉर्म 16 में है, वही फॉर्म 26AS में भी होनी चाहिए, तभी आपकी आईटीआर फाइलिंग सही और वैध हो पाएगी. अब सवाल है कि दोनों के ब्योरे में कोई विसंगति हो तो कैसे ठीक करेंगे? फॉर्म 16 से ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वह बना-बनाया आपको मिलता है. आपके पास विकल्प है कि तुरंत फॉर्म 26AS में गड़बड़ी दूर करें क्योंकि यह ऑनलाइन होता है. इसका अर्थ यह कतई न समझें कि आज फॉर्म 26AS में कोई सुधार कर दिया तो आज के आज ही मामला सही हो जाएगा. ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ वक्त लगता है. हो सकता है कि इस आईटीआर के सीजन में दुरुस्त न हो. इसलिए समय रहते इसे ठीक करना बेहद जरूरी होता है.

कैसे कर सकते हैं सुधार

इसमें सुधार करने का तरीका खास होता है. जिसकी तरफ से टैक्स काटा गया है, उसकी तरफ से ही फॉर्म 26AS की गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है. टैक्सपेयर को कटौती करने वाली कंपनी, बैंक या एजेंसी से संपर्क करना होगा और फॉर्म 26AS में सही टैक्स की राशि दर्शाने के लिए गलती को सुधारना होगा. कंपनी, बैंक या एजेंसी के जरिये दाखिल टीडीएस रिटर्न में गलतियों के लिए टीडीएस/टीसीएस सुधार की डिटेल दाखिल करके गड़बड़ी को सुधारा जा सकता है. एक बार सुधार किया गया टीडीएस रिटर्न जमा होने के बाद, यह फॉर्म 26AS में दिखाई देगा. ध्यान दें कि टीडीएस रिटर्न को सही करने के बाद भी फॉर्म 26AS तुरंत अपडेट नहीं होता है.

पहले कहां होता है सुधार

जब तक टीडीएस रिटर्न को सही नहीं किया जाए और फॉर्म 26AS में सही राशि का ब्योरा नहीं दिखे, तब तक टैक्सपेयर्स टीडीएस का पैसा रिफंड पाने के लिए आईटीआर फाइल नहीं कर सकता. कह सकते हैं कि फॉर्म में गड़बड़ी को ठीक किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में देरी होगी.

इनकम टैक्स नियमों और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार, टीडीएस काटने वाले बैंक या एजेंसियों को TRACES की वेबसाइट से TDS प्रमाणपत्र (फॉर्म 16) जनरेट और डाउनलोड करना होगा. TRACES वेबसाइट से डाउनलोड किए गए TDS प्रमाणपत्र एक खास फॉरमेट में होते हैं. किसी अन्य रूप या तरीके से जनरेट किए गए टीडीएस प्रमाणपत्र अमान्य होंगे. इसलिए, टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने के लिए, टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक या एजेंसी द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16 TRACES पोर्टल से जनरेट किया गया है.

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