शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना: 60 वनवासियों को 87 लाख रूपए की सहायता

कोरबा 12 नवंबर (वेदांत समाचार)। /राज्य शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों को अनुदान सहायता राशि दिलाने के लिए लागू शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना से कोरबा जिले के वनवासी भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के मुखिया के आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना जनित मृत्यु, पूर्ण विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना अंतर्गत अब तक कोरबा जिले के 60 हितग्राही परिवारों को 87 लाख 20 हजार रूपए की अनुदान सहायता राशि दिए जा चुके हैं। वनमण्डल कोरबा अंतर्गत 36 हितग्राही परिवारों को 57 लाख रूपए एवं वनमण्डल कटघोरा के अंतर्गत 24 हितग्राही परिवारों को 30 लाख 20 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही है। योजना के लागू होने से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को तेंदूपत्ता संग्रहण के साथ सामाजिक सुरक्षा सहायता राशि का भी लाभ मिल रहा है। यह योजना वन विभाग एवं लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से क्रियान्वित की जा रही है। राज्य शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण दर को भी ढाई हजार रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर चार हजार रूपए प्रति मानक बोरा किया गया है।


राज्य शासन द्वारा शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण दर को बढाए जाने के अलावा तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान दुर्घटना घटित हो जाने पर संग्राहक पीड़ित परिवार को अनुदान सहायता राशि भी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस योजना अंतर्गत 50 वर्ष से कम आयु के संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को दो लाख रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है।

दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए अतिरिक्त रूप से प्रदान किए जाते हैं। संग्राहक परिवार के मुखिया की दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में दो लाख रूपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति मेें एक लाख रूपए की अनुदान सहायता राशि दी जाती है। योजनांतर्गत 51 वर्ष से 59 वर्ष आयु के मुखिया के सामान्य मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति-उत्तराधिकारी को 30 हजार रूपए एवं दुर्घटना मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसी प्रकार दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 75 हजार रूपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए सहायता राशि प्रदान किया जाता है।

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