रायपुर । छत्तीसगढ़ में हुक्का बार पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही सख्त कानून लाएगी। इस बारे में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हुक्का बार पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। फिलहाल कानून बनाने के लिए सरकार कानूनविदों की राय ले रही है।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले महीने कलेक्टर्स-एसपी कांफ्रेंस में हुक्का बार पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद से राज्य के सभी जिलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल राज्य पुलिस कोटपा अधिनियम 2003 के तहत हुक्का बार पर कार्रवाई कर रही है।
इस अधिनियम के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन और व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। इस कानून की ज्यादातर धाराएं जमानती हैं। यही वजह है कि सरकार हुक्का बार पर सख्ती के लिए अलग से कानून बना रही है। बता दें कि रायपुर पुलिस रोजाना रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई कर संचालकों, हुक्का पिलाने वाले को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहीे है।
दो वर्ष पहले विधानसभा में की गई थी घोषणा
हुक्का बार पर रोक के लिए सख्त कानून बनाने की घोषणा दो वर्ष पहले राज्य सरकार ने विधानसभा में की थी। सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री साहू ने कहा था कि हुक्का बार को लेकर कोई कानून प्रचलन में नहीं है। इसलिए सरकार कानून बनाएगी।
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