मुंबई। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में पिछले 27 दिनों से जेल में बंद फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल से रिहा तो कर दिया गया है। लेकिन उनकी रिहाई के बाद भी अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं कि वह क्या नहीं कर सकते हैं।
अदालत की इन सभी शर्तों का करना होगा पालन
- कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते
आर्यन खान और अन्य आरोपियों को विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और विशेष अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ना होगा। उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना होगा। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को मुंबई छोड़ने से पहले एनसीबी को पूर्व सूचना देनी+* चाहिए और उन्हें अपना यात्रा कार्यक्रम प्रदान करना चाहिए।
- शर्तों का उल्लंघन करने पर NCB जमानत रद्द करने के लिए करेगी आवेदन
अदालत ने कहा कि यदि आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो एनसीबी “उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे विशेष न्यायाधीश / अदालत में आवेदन करेगा।”
- गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए
अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।
- समान गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए
अदालत ने कहा कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों को उन गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए वर्तमान मामला दर्ज किया गया है।
- अन्य आरोपियों से बात नहीं करनी चाहिए
एचसी ने आगे कहा कि तीनों मामले में किसी भी सह-आरोपी या इसी तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं करेंगे।
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