ईद मिलादुन्नबी पर नहीं निकलेगा जुलूस, प्रभात फेरी या बाईक रैली की भी मनाही, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश


कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक सामाजिक सौहार्द्र और भाईचारे से ईद मनाने की अपील
कोरबा 18 अक्टूबर 2021/
कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पत्र को ध्यान में रखते हुए एवं जिले में कोविड-19 प्रसार की संभावना को रोकने के लिए ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए है। जारी आदेशानुसार ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान पर किया जाए जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

जारी आदेश में ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्रवाई सुबह नौ बजे तक संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार पर शासकीय सम्पति जैसे बिजली का खम्भा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रास करते हुए झण्डा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनिटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात् व्यक्तियों के मध्यम कम से कम दो मीटर या 6 फिट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।


ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में शामिल होने वाले सभी लोगों को शासन-प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन करने और किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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