गलत खाते में ट्रांसफर कर दिए पैसे? वापस पाने का तरीका जानिए, RBI ने सेट किए हैं कई नियम

मोबाइल बैंकिंग का जमाना है और इसमें पैसा अक्सर एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जाता है. या दूसरे खाते से अपने में मंगाया जाता है. लेकिन आपने सोचा है कि बैंकिंग फ्रॉड के मामले में भी ऐसा हो सकता है.

दरअसल, यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट ने बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जुड़ी बाधाओं को काफी कम किया है. मनी ट्रांसफर अब जल्दी और आसानी से केवल एक मोबाइल फोन का उपयोग कर पूरा किया जा सकता है.

इस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि गलत नंबर पर पैसा ट्रांसफर हो जाए. ऐसे में आप वापसी के लिए भी कोशिश सकते हैं. गलत खाते में पैसे जाने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी रकम से हाथ धो बैठे हैं. आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है. बैंकिंग सुविधाओं को और अधिक आसान बनाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं. हालांकि, इसके साथ कुछ मुद्दे भी सामने आए हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप गलती से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो. यदि आप अनजाने में दूसरे खाते में पैसे भेज देते हैं तो आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं. यह कोई मुश्किल काम नहीं.

बैंक को तुरंत बताएं

जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने गलती से किसी और के खाते में पैसे भेज दिए हैं, को अपने बैंक को तुरंत सूचित करें. ग्राहक सेवा यानी कि कस्टमर केयर सेंटर को कॉल करें और उन्हें वह सब कुछ बताएं जो हुआ. यदि बैंक ई-मेल से सभी जानकारी मांगता है, तो गलती से हुए ट्रांजेक्शन का पूरा विवरण भेजें. ट्रांजेक्शन की तारीख और समय को नोट करें, साथ ही अपना अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट में गलती से फंड ट्रांसफर किया गया था, उसे भी बैंक को बताएं.

अपने बैंक में ट्रांसफर हुआ है तो…

यदि आपने गलत बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, जिसका गलत खाता संख्या या गलत आईएफएससी कोड है, तो पैसा ऑटोमेटिक से आपके खाते में जमा हो जाएगा. हालांकि, अगर ऐसा मामला नहीं है, तो अपनी बैंक शाखा में जाएं और ब्रांच मैनेजर से मिलें. उसे गलत लेन-देन की जानकारी दें. यह बात जरूर सिद्ध करें कि पैसा कहां गया है. यदि आपके अपने बैंक की शाखाओं में से किसी एक में गलत लेनदेन हुआ है, तो यह जल्दी से आपके खाते में जमा हो जाएगा.

दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर होने पर क्या होगा

यदि गलती या अनजाने से किसी अन्य बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है, तो उसकी वसूली में अधिक समय लग सकता है. बैंकों को कभी-कभी ऐसे विवादों को हल करने में दो महीने तक का समय लग सकता है. आप पता कर सकते हैं कि किस शहर की किस बैंक की किस शाखा में और किस खाते में पैसा ट्रांसफर किया. आप उस शाखा से संपर्क करके अपने पैसे को पाने की कोशिश भी कर सकते हैं. बैंक उस व्यक्ति के बैंक को सूचित करेगा जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर किया गया है. बैंक उस व्यक्ति की सहमति से उस पैसे को वापस करने के लिए कहेगा जो गलत तरीके से भेजे गए थे.

कोर्ट भी जा सकते हैं

अपने पैसे वापस पाने के लिए आप अदालत भी जा सकते हैं, यदि बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा. यदि जिस व्यक्ति के खाते में गलती से पैसा भेजा गया है, वह इसे वापस करने से इनकार कर देता है, तो उसके खिलाफ अदालत में शिकायत दी जा सकती है. इन सबके बावजूद अगर पैसा वापस नहीं किया जाता है, तो यह मामला रिजर्व बैंक के कानूनों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, लिंकर लाभार्थी के खाते की सटीक जानकारी देने के लिए जिम्मेदार है. यदि लिंकर किसी भी कारण से गलती करता है, तो बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा. यहां लिंकर का अर्थ है भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी. यानी जिस माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया गया है.

क्या है RBI का नियम

आजकल एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर आपको मोबाइल और मेल पर मैसेज मिलता है. इस मैसेज में यह भी लिखा होता है कि अगर ट्रांजेक्शन गलत है तो इस फोन नंबर पर यह मैसेज भेजें. आरबीआई ने बैंकों को यह भी निर्देश दिए हैं कि अगर गलती से किसी और के खाते में पैसा डाल दिया जाता है तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर करनी चाहिए. बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वह गलत खाते से सही खाते में पैसे वापस कराए.

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