0 विगत 06 माह पूर्व से बहला फुसलाकर करता रहा दुष्कर्म ।
गरियाबंद 14 अक्टूबर (वेदांत समाचार) महिला संबंधी मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी एवं पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर डॉ आनंद छाबड़ा के द्वारा निर्देशित करने पर में पुलिस अधीक्षक श्रीमति पारूल माथुर एवं पुलिस अधीक्षक संतोष माहतों के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रूपेश डंडे के पर्यवेक्षण में थाना देवमोग पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक- 280 / 2021 धारा 363 , 366 , 376 ( 3 ) भादवि 4. 6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी सुभाष साहू पिता श्याम लाल साहू , उम्र 28 वर्ष साकिन सीनापाली थाना देवभोग जिला गरियाबंद को आज दिनांक 14.10.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया । 19.09.2021 को उसकी प्राथी थाना उपस्थित आकर अपनी नाबालिक पुत्री की गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19.09.2021 को उसकी पुत्री बिना बतायें कही चली गई थी कि रिपोर्ट पर थाना देवभोग में गुम इंसान कमांक 40 / 2021 कायम कर जांच में लिया गया कि पीड़िता को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लेने की पूर्ण अंदेशा पर से अपराध धारा 363 भादवि ० का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया , विवेचना के दौरान गुम / अपहृत बालिका को दस्तायाब किया गया , दस्तयाब के बाद पीड़िता का महिला आरक्षक की उपस्थिति में पुछताछ किया गया जो किसी प्रकार का घटना घटित नहीं होना तथा स्वयं के द्वारा अन्यत्र चलें जाना बतायी . कि प्रकरण में पीड़िता नाबालिक होने तथा बिना बतायें चले जाने से बाल कल्याण समिति गरियाबंद से कथन कराना उचित होने से बाल कल्याण समिति गरियाबंद से कथन लेखबद्ध कराया गया है , जिसमें पीड़िता के द्वारा घटना दिनांक को गुम होने के संबंध में घटना दिनांक के 06 माह पूर्व उसके घर ग्राम अमलीपदर से शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर पत्नि बनाने का आश्वासन देकर आरोपी द्वारा भगाकर ग्राम सीनापाली ले आया था और उनके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया था ।
आरोपी द्वारा पीड़िता को भगाकर ले जाने के बाद प्रार्थी परिवार के सदस्य व समाज के लोगों को ग्राम सीनापाली ले जाकर लड़की को लाने का प्रयास किया गया था परन्तु पीड़िता के पिता व समाज वालों के द्वारा सामाजिक व्यक्ति के घर आने से सुरक्षित रहने के विश्वास पर से पीड़िता के पिता के द्वारा लड़की लड़का के पसंद करने की बात से सहमत होकर पीड़िता को आरोपी के घर छोड़कर वापस आ गया था तथा किसी प्रकार का रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज नहीं कराया था उस दरमियान आरोपी के द्वारा पीड़िता को नाबालिक जानते हुये भी लगातार शारीरिक संभोग करता रहा है संभोग के दौरान पीड़िता अपने कथन में अवगत करायी है , कि वह 02 माह का गर्भ थी जिसे आरोपी के द्वारा तबियत खराब होने से दवाई खिलाने से खराब होना पीड़िता का धारा 164 जाफौ ० का कथन व महिला पुलिस अधिकारी एंव बाल कल्याण समिति गरियाबंद के समक्ष दियें अपने कथन में बतायी है , प्रकरण के आरोपी सुभाष साहू पिता श्याम लाल साहू के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पायें जाने से दिनांक 14.10.2021 के 12:10 बजे विधिवत गिरफतार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई , तथा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया । उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास बघेल , प्रधान आरक्षक राजेश बघेल , विजय मिश्रा , आरक्षक भरत सेन , देवेन्द्र सोनवानी , गजेन्द्र सोनवानी , महिला आरक्षक रेवती टंडन , दुलेश्वरी ध्रुव की सराहनीय भुमिका रही ।
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