जांजगीर-चांपा 22 सितम्बर (वेदांत समाचार) जिले में खाद की कालाबाजारी पर नकल कसने, बिना लाइसेंस एवं प्रिसिपल सर्टिफिकेट के प्रमाणीकरण के बिना कीटनाशक औषधि विक्रय पर कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार कृषि विभाग की टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उर्वरक गुणवत्ता नियत्रण आदेश – 1985 की धारा 3(3) का उल्लघंन पर सीलबंद की कार्यवाही करते हुए विरू कृषि केन्द्र बाराद्वार का उर्वरक विक्रय प्रतिबंधित किया गया।
विकासखण्ड सक्ती के विरू कृषि केन्द्र बाराद्वार प्रोपाइटर विकास कुमार अग्रवाल के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। यूरिया खाद निर्धारित मूल्य से अधिक दर 450 रूपये पर विक्रय करते पाया गया। उर्वरक गुण नियत्रण आदेश – 1985 की धारा 3(3) का उल्लघंन करते पाया गया। साथ ही बिना आधार कार्ड, पीओएस में कृषकों का बिना अंगूठा लगवाए, वितरण किया जा रहा है। प्रतिष्ठान में लाइसेंस की छायाप्रति चस्पा नही किया गया मूल्य सूची प्रदर्शित नही होना पाया गया। उर्वरक निरीक्षक विकासखण्ड सक्ती श्री आर. एल. पटेल द्वारा सीलबंद की कार्यवाही कर फर्म मे उर्वरक विक्रय प्रतिबंधित किया गया। विरू कृषि केन्द्र बाराद्वार कीटनाशक विक्रय केन्द्र का भी निरीक्षण किया गया। जिसमें विक्रेता द्वारा प्रिसंसिपल सर्टिफीकेट लाईसेंस में जुड़ा नहीं था। उन उत्पादों का जप्ती बनाकर सील किया गया।
उल्लेखनीय है कि जिले के उर्वरक एवं किटनाशक विक्रेताओं का नियम/अधिनियम का पालन नही करने पर 43 कारण बताओं नोटीस, 11 उर्वरक विक्रेताओं को अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय करने पर उर्वरक जप्ती कि कार्यवाही की गई है। इसके अलावा दो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबन कि कार्यवाही विभाग द्वारा किया जा चूका है।
उपसंचालक कृषि एम आर तिग्गा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय निगरानी दल के नोडल अधिकारी सहायक संचालक कृषि आर.एन.गांगे, कृषि विकास अधिकारी (निरीक्षक) शिव कुमार राठौर एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एस. के. राठौर तथा उर्वरक निरीक्षक विकासखण्ड सक्ती रोशन पटेल की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई।
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