जांजगीर-चांपा, 28 अप्रैल (वेदांत समाचार)। जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने पशुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आदेश जारी कर दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच पशुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्रशासन के अनुसार जिले में तापमान लगातार 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। तेज धूप और गर्मी के कारण यदि पशुओं का उपयोग सवारी, बोझा ढोने या अन्य कार्यों में किया जाता है, तो उनके बीमार होने या मृत्यु तक का खतरा बढ़ सकता है।
इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए “पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965” के नियम 6(3) के तहत यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और उनके संरक्षण के लिए यह कदम आवश्यक है।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे भीषण गर्मी के दौरान पशुओं को पर्याप्त पानी, छाया और आराम उपलब्ध कराएं तथा अनावश्यक रूप से उनका उपयोग न करें।
जिला प्रशासन का यह कदम पशु संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को राहत मिल सकेगी और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
