RBI New Rules: चेक से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है. केंद्रीय बैंक आरबीआई ने भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो इसी महीने से लागू हो चुका है. इन नए नियमों में छुट्टी के दिन भी चेक क्लियर होने के नियम भी शामिल हैं. रविवार या अन्य छुट्टियों के दिन भी चेक क्लियर होगा और संबंधित व्यक्ति को उससे पेमेंट हो सकेगा. ऐसे में अगर आपके चेक से पेमेंट के दौरान खाते में मिनिमम अमाउंट नहीं रहा तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
दरअसल, आरबीआई की ओर से बदले गए नियमों के मुताबिक, NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की सुविधा अब 24×7 उपलब्ध रहेगी. यानी सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे यह सुविधा मिलेगी. ऐसे में छुट्टी वाले दिन भी चेक से पेमेंट होगा और अगर आपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो आपका चेक बाउंस कर सकता है. इस वजह से आपको पेनाल्टी और फाइन भरना पड़ सकता है.
बता दें कि इसी साल जून में RBI के गवर्नर ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की थी और उस दौरान कहा था कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) की सुविधा अब सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध रहेगी. अगस्त से पहले यह सुविधा बैंकों के कार्य दिवसों के दिन ही उपलब्ध रहती थी, जबकि 1 अगस्त से ये नए नियम लागू हो चुके हैं.
क्या होता है NACH?……….. एनएसीएच यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एक बैंकिंग सर्विस है. इस सर्विस के जरिए बैंकिग उपभोक्ता, कंपनियां या संस्थाएं आसानी से पेमेंट प्रक्रियाएं पूरी कर पाते हैं. आप अगर नौकरीपेशा हैं तो आपके खाते में जो सैलरी आती है, उसका पेमेंट भी कंपनियां इसी सुविधा के तहत करती हैं. इसके साथ ही बिजली, पानी या टेलिफोन बिल, पेंशन वगैरह भी इसी सर्विस के जरिये होता है.
आरबीआई द्वारा नियमों में किए गए इस बदलाव का असर सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी होता है. यानी अब चूंकि छुट्टी के दिन भी बड़ी संख्या में चेक क्लियर हो रहे हैं, तो ऐसे में आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो यह लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं. आपको पेनाल्टी और जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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