LOCKDOWN BREAKING : कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने फिर बढ़ाया लॉकडाउन…जानिए किस पर पाबंदियां और किसे मिली छूट

नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत 26 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. हालांकि इस दौरान पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी. हरियाणा में 50 फीसदी क्षमता के साथ बार और रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक संचालित होंगे. इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.

गोल्फ कोर्स में बने क्लब हाऊस, बार और रेस्टोरेंट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. यहां भी सभी उपायों को अपनाना होगा. सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी. जिम खोलने के समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है. हरियाणा में जिम अब सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे.

इस दौरान सामाजिक दूरी और नियमित सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा. पहले यह समय रात आठ बजे तक था. सभी सुरक्षा उपायों के साथ स्पा सेंटर भी सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगे. यहां भी 50 फीसदी क्षमता तय कर दी गई है. सामाजिक कार्यक्रमों में अब 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति.

हरियाणा सरकार ने शादी और अंतिम संस्कार में 50 की जगह 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है. वहीं खाली स्थान पर 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. हालांकि सभी एहतियात को अपनाना होगा.

स्वीमिंग पूल भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को लिए ही खुलेंगे. आधी क्षमता के साथ सिनेमा हाल खुलेंगे. केंद्र सरकार के निर्देशों का सभी को पालन करना होगा. सरकार ने कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर प्रयोगशालाओं को सख्त निर्देशों के साथ खुलने की मंजूरी दी है.

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