हाउसिंग बोर्ड के मकान अब किराया भाड़ा में मिल सकेंगे, केबिनेट की मंजूरी का इंतजार

रायपुर 2 जुलाई (वेदांत समाचार) । छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की बैठक में रिक्त चिन्हांकित एवं व्यावसायिक संपत्ति को बेस रेट पर विशेष भाड़ा क्रय आधार पर विक्रय करने का निर्णय ले लिया गया है। मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह जूनेजा के दस्ता में हुई बैठक में तय हुआ है कि वर्तमान मूल्य में कमी करते हुए बेस रेट पर हितग्राहियों को यह सुविधा दी गई है।

मात्र 35 प्रतिशत राशि जमा करने पर भवन प्राप्त हो जाएगा। शेष 65 प्रतिशत राशि 5, 10 एवं 12 वर्षों की किश्त में देय होगी। भवन आबंटन के 3 माह के भीतर संपूर्ण राशि जमा करने पर भवन मूल्य में 10 प्रतिशत व 6 माह के भीतर जमा करने पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी। केबिनेट मे स्वीकृति पश्चात यह प्रस्ताव लागू होगा। इसके साथ ही कोरोना के मद्देनजर अप्रैल एवं मई 2021 में देय किश्त को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया है। हितग्राहियों को किसी प्रकार की लंबित अवधि का ब्याज नहीं देना होगा।

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