New Income Tax Bill 2025: नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश, सैलरी से लेकर TDS तक जानें इससे आपको कैसे होगा फायदा…

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill 2025) को लोकसभा में पेश कर दिया है. बीते सप्ताह केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी के बाद गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने नए बिल को प्रस्तुत किया. लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने बिल को सदन के पटल पर रखा. अब इस बिल को आगे के विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा.

536 धाराओं वाला नया विधेयक

नए बिल में कुल 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां शामिल हैं. यह मात्र 622 पृष्ठों में समाहित है. इस विधेयक में कोई नया कर लगाने की बात नहीं की गई है. यह मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की भाषा को सरल बनाता है. गौरतलब है कि छह दशक पुराने मौजूदा कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं. जब यह अधिनियम पहली बार पेश किया गया था, तब इसमें 880 पृष्ठ थे.

क्या हुए हैं बदलाव?

  • नए बिल में फ्रिंज बेनेफिट टैक्स से संबंधित अनावश्यक धाराओं को हटा दिया गया है.
  • विधेयक को पढ़ना और समझना आसान बनाने के लिए इसमें ‘स्पष्टीकरण या प्रावधानों’ को कम किया गया है.
  • पुराने अधिनियम में बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द ‘बावजूद’ को हटाकर ‘अपरिहार्य’ शब्द का प्रयोग किया गया है.

टीडीएस से लेकर सैलरी तक के महत्वपूर्ण प्रावधान

  • नए इनकम टैक्स बिल में छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है, जिससे इसे पढ़ना अधिक सरल हो गया है.
  • इसमें तालिकाओं और सूत्रों का उपयोग किया गया है ताकि करदाता इसे आसानी से समझ सकें.
  • टीडीएस, अनुमानित कराधान, वेतन और फंसे कर्ज की कटौती जैसे प्रावधानों के लिए विशेष तालिकाएं दी गई हैं.
  • करदाता चार्टर भी शामिल किया गया है, जो टैक्सपेयर्स के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट करता है.
  • इसमें टैक्स ईयर की अवधारणा दी गई है, जिसमें पुराने अधिनियम के असेसमेंट ईयर टर्म को हटा दिया गया है.

क्या है नए बिल का उद्देश्य?

नए इनकम टैक्स बिल का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानून की भाषा को सरल बनाना, अनावश्यक प्रावधानों को हटाना और करदाताओं के लिए इसे अधिक सुविधाजनक बनाना है. सरकार का मानना है कि नया विधेयक करदाताओं के अधिकारों को मजबूत करेगा और कर प्रणाली को और पारदर्शी बनाएगा.

अब इस बिल को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा, जहां इस पर गहन चर्चा होगी और फिर इसे संसद में अंतिम रूप से पारित किया जाएगा.

नया इनकम टैक्स बिल करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है. सरकार ने इसे ज्यादा सरल और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है. 2026 से लागू होने वाले इस विधेयक के प्रभावों पर विशेषज्ञों और जनता की राय का इंतजार रहेगा.