छत्तीसगढ़: चिटफण्ड कंपनी का एक और डायरेक्टर गिरफ्तार

सूरजपुर,11 फ़रवरी 2025 (वेदांत समाचार)। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के माध्यम से जन सामान्य निवेशकों से चिडफंड से संबंधित प्राप्त आवेदनो पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अभिपवा प्रोडियूसर कंपनी लिमि. ब्रांच आफिस 5-1-29 आर सी व्यास कालोनी भिलवाडा 311001 (राजस्थान) पीएच नं. 01412297521 कंपनी में आवेदकों के द्वारा जमा राशि कंपनी द्वारा वापस नहीं करने के संबध में प्राप्त आवेदनों की जांच अनुविभागीय दंण्डाधिकारी सूरजपुर से कराने पर अनुविभागीय दण्डाधिकरी सूरजपुर के पत्र दिनांक 02.04.2023 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन आवेदक के कथनानुसार आवेदकगण के द्वारा निवेश राशि का एक वर्ष बाद तीन गुना राशि वापस किये जाने का प्रलोभन दिये जाने के झांसे में आकर अभिपवा प्रोडियूसर कंपनी लिमि. भिलवाडा (राजस्थान) कंपनी में राशि निवेश किया गया है किंतु उक्त कंपनी के द्वारा आवेदकों को निवेश की गई राशि को वापस नहीं किया गया है।

इस प्रकार कंपनी के द्वारा छ.ग. के छत्तीसगढ़ के निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अनुसार कपटपूर्ण तरिके से व्यक्तिकम किया जाना पाया गया। इसी प्रकार उक्त कंपनी/वित्तीय स्थापना द्वारा छ.ग. के निक्षेपकों के हितो के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 1 में उल्लेखित किया गया है अधिनियम की धारा 6, 1 के अनुसार उक्त कंपनी/वित्तीय स्थापना को अपने कारोबार के बारे में सक्षम प्रधिकारी को सूचना दिया जाना था किन्तु कंपनी को सूरजपुर जिले में सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को कोई भी सूचना नहीं दी गई और व्यवसाय किया जाता रहा।

जिसकी पुष्टि आवेदकों के साथ संलग्न कंपनी के दस्तावेज से हुई है और कंपनी द्वारा धारा 6, (1), 6(2) का भी उलंघन किया है। जांच पर अभिपवा कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेद्र कुमार दधीच, अनंत दधीच, कपिल जैन, महेश कुमार सेन, विनोदचन्द्र सोमचन्द शाह व अन्य निवासी व्यास कालोनी भिलवाडा राजस्थान के द्वारा जिले के 29 निवेशकों को 2-3 गुना अधिक राशि देने का प्रलोभन देकर 17 लाख 28 हजार 366 रूपये की ठगी कर धारा 420, 34 भा.द.सं, इनामी चिटफंड और धन परिचालन चिट स्कीम अधिनियम 19 बरा 4,5,6 एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत अपराध घटित करना पाये जाने से थाना विश्रामपुर में अपराध क्रमांक 149/2023 धारा 420, 34 भा.द.सं, इनामी चिटफंड और धन परिचालन चिट स्कीम अधिनियम 1978 की धारा 4,5,6 एवं छत्तीसगढ के निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस मामले में 4 आरोपी डायरेक्टर दिनेद्र कुमार दधीच, अनंत दधीच, कपिल जैन, महेश कुमार सेन को पूर्व में गिरफ्तार कर महिन्द्रा कंपनी का एक्सयूव्ही 700 क्रमांक आरजे 06 यूसी 6669 कीमत करीब 21 लाख रूपये का जप्त किया था।