आगरा में ताजमहल के पास अवैध निर्माण चल रहा है। निर्माण एक रेस्टोरेंट में हो रहा है। इसके लिए किसी विभाग से अनुमति नहीं ली गई है। जबकि नियमानुसार ताजमहल के पास निर्माण नहीं हो सकता है।
आगरा,08 फरवरी2025: ताजमहल के आसपास निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। एएसआई के प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक की 100 मीटर की परिधि में कोई निर्माण नहीं हो सकता है। इस दायरे के बाहर 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर काम कराया जा सकता है। इसके बावजूद ताजमहल के पास एक रेस्टोरेंट में निर्माण कार्य चल रहा है। यह निर्माण कार्य ताजमहल से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर चल रहा है। निर्माण कार्य रेस्टोरेंट के पीछे के हिस्से में किया जा रहा है। यह फैमिली रेस्टोरेंट है। खाली जगह पर डाला जा रहा है टीन शेड। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के पीछे की खाली जगह पर निर्माण के लिए पेड़ भी काटे गए हैं। पेड़ बाउंड्री वॉल में थे, जिनके निशान दिखाई दे रहे हैं। पेड़ की लकड़ी मौके पर दिखाई नहीं दे रही है।
अधिकारियों ने लिया संज्ञान
अवैध निर्माण की जानकारी होने पर पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी का कहना है कि इस मामले में जांच कराई जाएगी। अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। एफआईआर भी कराई जा सकती है।