कोरबा,05 जनवरी (वेदांत समाचार)। जिले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, रूपल अग्रवाल ने एक मामले में सुनवाई के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी बांकीमोगरा, प्रमोद डडसेना और एक अन्य व्यक्ति, हेतराम साहू के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
इस मामले में, प्रमोद डडसेना पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किराएदार के साथ मिलकर मकान मालिक रामलाल चौहान के घर में अवैध प्रवेश किया, उनका भयादोहन किया और उन्हें थाने में अवैध तरीके से 2 घंटे तक परिरुद्ध रखा। इस संबंध में, धारा 166, 451, 384, 506, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है।
इसके अलावा, हेतराम साहू के खिलाफ भी धारा 451, 384, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला न्यायालय की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कानून के उल्लंघन और पद के दुरुपयोग के खिलाफ सख्ती से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।