प्राकृतिक आपदा से मृतक के परिजनों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

बीजापुर ,21दिसंबर 2024। कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत प्राकृतिक आपदा से मृतक के परिजनों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अर्न्तगत आंधी तूफान से दीवार गिरने से मृत्यु के 1 प्रकरण में मृतिका सुशीला ककेम के निकटतम वारिस उनके पुत्र मोहन ककेम निवासी ग्राम चेरकडोडी 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है।

इसी तरह खेत मेड़ के पानी में डूबने एवं गाज गिरने से मृत्यु के 2 प्रकरणों में से मृतक हीरालाल माडवी के निकटतम वारिस उनकी माता श्रीमती लखे माडवी निवासी ग्राम पिनकोंडा भैरमगढ एवं मृतिका जोगी उजी के निकटतम वारिस उनके पुत्र बाली उजी निवासी ग्राम गदामली सहित कुल 3 पीड़ितों के परिजनों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए हैं।