गौतम अदाणी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज

मुंबई के धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (Dharavi Redevelopment Project) में गौतम अदाणी (Gautam Adani) को बॉम्बे हाईकोर्ट से गौतम अदाणी को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। साथ ही अदाणी ग्रुप (Adani Group) को दिया टेंडर बरकरार रखा है।

अदाणी ग्रुप ने 259 हेक्टेयर धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी। साल 2022 की टेंडर प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ इसे हासिल किया था।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने यह याचिका दायर की थी जिसमें अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अदाणी समूह ने 259 हेक्टेयर धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी। साल 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ उसने इसे हासिल किया था। कलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने 2018 की टेंडर को रद्द करने और उसके बाद 2022 में अदाणी ग्रुप को टेंडर देने को चुनौती दी थी। शुक्रवार को मामले ककी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में दम नहीं है। लिहाजा याचिका को खारिज किया जाता है।