पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाने में दर्ज इस मामले में उन्हें साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
आरोप था कि जयाप्रदा ने चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक सड़क का उद्घाटन किया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। बुधवार को कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान जयाप्रदा स्वयं कोर्ट में मौजूद थीं।
यह दूसरी बार है जब जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राहत मिली है। इससे पहले 2019 में, केमरी थाने में सपा नेता आजम खां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में भी कोर्ट ने उन्हें गवाहों के अभाव में बरी किया था।
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