रायपुर/मुंगेली,27 अगस्त (वेदांत समाचार): छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की लगातार शिकायतों और मेहनत के परिणामस्वरूप, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण कार्रवाई मुंगेली कलेक्टर द्वारा की गई है।
गुलाब सिंह राजपूत पर आरोप था कि वे बिलासपुर और रायपुर में साई कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहे थे, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 8 के खिलाफ था। इस संबंध में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 9 और 10 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान, गुलाब सिंह राजपूत का मुख्यालय उप संचालक कृषि, मुंगेली में निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता भी प्राप्त होगी।
छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने गुलाब सिंह राजपूत पर फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का आरोप लगाया था। संघ का दावा है कि राजपूत ने दिव्यांगता का शारीरिक परीक्षण कराने से भी इनकार कर दिया था। सरकारी नौकरी में रहते बिलासपुर और रायपुर में साई कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहे थे. इस मामले को मुंगेली कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और अब गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया गया है।
बता दें कि इसके साथ ही दिव्यांग सेवा संघ ने फर्जी दिव्यांगों के खिलाफ राजधानी रायपुर में 28 अगस्त को एक पैदल मार्च करने की योजना बनाई है, जिसमें और भी फर्जी दिव्यांगों पर कार्रवाई हो सकती है। यह कदम दिव्यांगता से संबंधित प्रमाणपत्रों की सच्चाई को सामने लाने और समाज में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
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